रायपुर. पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन लागू रहेगा. लेकिन इस दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में अतिरिक्त छूट लोगों को मिलेगी और इसके लिए दो कैटेगिरी भी शासन ने बनाई है. प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कुछ रियायतें भी दी गई है. वहीं बस्तर संभाग के जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. बस्तर संभाग के लिए विशेष हिदायत – बॉर्डर पर हो सख्त कंट्रोल बस्तर संभाग के लिए विशेष हिदायत दी गई है कि सीमा से जुड़े राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया वैरिएंट मिला है, जिसके संक्रमण का खतरा बस्तर के सीमावर्ती जिलों में हो सकता है. इसलिए वहां सख्ती से लॉकलाउन लगाने और कलेक्टरों को सावधानी बरतते हुए बॉर्डर कंट्रोल में कड़ाई बरतने और चेकिंग और टेस्टिंग को बेहतर करने के लिए कहा गया है. चौथी बार बढ़ाया गया लॉकडाउनआपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और चौथी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है. इस बार लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी दी गई हैं. इन रियायतों को A और B श्रेणी में बांटा गया है. प्रदेश के 26 जिलों को A कैटेगिरी में रखा गया है, वहीं रायपुर और दुर्ग को B कैटेगिरी में. A कैटेगिरी के लिए तय है कि रविवार को अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. बाकी दिन शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी 1. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें खुल सकती हैं.
2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, मॉल और सुपरमार्केट में नहीं) 3. केवल होम डिलीवरी के जरिए दैनिक जरूरतों के सामान खरीदे जा सकते हैं. 4. बैंकों और डाकघरों 50% मौजूदगी से खुलेंगे 5. डाक/डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं) 6. इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए. इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें. 7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी. 8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना और बिना समय की पाबंदी के. 9. गैस एजेंसियां - खोलना. 10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, और डेयरी उत्पादों की दुकानें. 11. आटा मिल्स 12. रजिस्ट्री कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे 13. फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए. 14. सभी श्रम गहन कार्य (पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, मनरेगा, आदि से संबंधित काम जारी रहेंगे) B कैटेगिरी – रायपुर और दुर्ग के लिए 1. कैटेगिरी A की सभी सुविधाएं रायपुर और दुर्ग को मिलेंगी 2. इसके अलावा स्टेशनरी की दुकानें. 3. वाहन मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें. 4. होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी. 5. निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियां. 6. पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां. 7. कपड़े धोने की सेवाएं.
Source link