ललितपुर। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार देर शाम जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए नाइट कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। “कोरोना रात्रि निषेधाज्ञा” के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजकीय मार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन आवश्यक वस्तुओं को ले जाने-लाने, रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्रों के कार्मिकों को छूट होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने-जाने वालों को बाधित नहीं किया जाएगा। उक्त रात्रि निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विचार किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश किया जारी, रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा प्रभावी


