Friday, March 29, 2024
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फ्लाइट में बीच की सीट खाली रखने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एयर इंडिया, आज है सुनवाई – Supreme court to hold urgent hearing on plea by center air india against bombay hc order

  • सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई होगी
  • एयर इंडिया, केंद्र सरकार और एक पायलट ने लगाई याचिका

केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गई है. दरअसल यह याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ लगाई गई थी जिसमें कोराना वायरस के कारण विमान में बीच की सीट रखने की बात कही गई थी.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था. इसके अलावा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी.

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हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा था कि नए सर्कुलर में यह नहीं लिखा है कि यह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कवर करता है.

घरेलू उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई के तुरंत बाद पायलट देवेश कनानी, केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

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आज से देश में शुरू होगी घरेलू विमान सेवा

25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत होगी. नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया, ‘देश में नागरिक उड्डयन कार्यों की सिफारिश करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत का एक लंबा दिन रहा. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सोमवार से पूरे देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी.’

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