इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम राज्य सरकार नहीं बदल सकती है. यह अधिकार केंद्र के पास है.