ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा- राज्यों के अधिकार छीनने वाला है अध्यादेश – Aimim chief asaduddin owaisi hit modi government the farming produce trade and commerce ordinance 2020

  • कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020 पर घेरा
  • ओवैसी ने कहा- मोदी सरकार ने एक बार फिर किया अध्यादेश का दुरुपयोग

मोदी सरकार ने एपीएमसी यानी कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020′ को मंजूरी दे दी है. हालांकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है और राज्यों के अधिकारों में कटौती करने वाला अध्यादेश बताया है. उन्होंने मोदी सरकार पर अध्यादेश का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है.

उन्होंने ट्वीट किया कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020 का मतलब कृषि उत्पादों की बिक्री को रेगुलेट करने की राज्यों की शक्तियों को खत्म करना होगा. संविधान ने कृषि को लेकर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्यों को दी है. केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्यों की शक्तियों को छीनने के लिए ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग कर रही है. साथ ही केंद्र सरकार किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दे रही है.

इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि उत्पाद विपणन समिति को लेकर कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे और एक देश-एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा.

मोदी सरकार का कहना है कि कई तरह की पाबंदियों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में दिक्कतें आती हैं. कृषि उत्पाद बाजार समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह की पाबंदी हैं. उनको अपने उत्पाद सरकारी लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता है. इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के बाधा मुक्त व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं हैं.

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सरकार का दावा है कि यह अध्यादेश किसानों के लिए सही माहौल तैयार करेगा, जिसमें उनको अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी. इस अध्यादेश से राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह ऐसे बाजारों के बाहर भी कृषि उत्पादों का व्यापार सुगम हो जाएगा. इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे. बाजार की लागत कम होगी और उनको अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी.

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सरकार का कहना है कि इसके अलावा अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में भी किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकेंगे और साथ ही दूसरी ओर कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भी ज्यादा कीमतें नहीं चुकानी पड़ेंगी. अध्यादेश में कृषि उत्पादों का सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म बनाए जाने का भी प्रस्ताव है.

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