कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 4617 नए मरीज,  25 की मौत

छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4 हजार से ज्यादा केस.

Chhattisgarh COVID-19 Update: पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 4617 नए मरीज मिले हैं.  संक्रमण से 25 लोगों की मौत भी हो गई है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अब तक के सारे रिकॉर्ड गुरुवार को टूट गए. बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के  4617 नए मरीज मिले हैं. एक दिन में कोरोना (COVID-19) संक्रमण से 25 लोगों की मौत भी हो गई है. राजधानी रायपुर से फिर एक बार सबसे ज्यादा केस मिले है. 1327 मरीज रायपुर (Raipur) से तो वहीं 996 नए मरीज दुर्ग (Durg) से मिले हैं. 24 घण्टे में 1007 मरीजों ने कोरोना को मात देने में  सफलता हासिल की है. नए केस सामने आने के बाद अब सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 28987 हो गई है. कोरोना से अब तक 4204 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है. अब तक 320613 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं.

छत्तीसगढ़ के दो बड़े शेहरों से कोरोना के परेशान करने वाले आंकड़े लगातार मिल रहे हैं.  रायपुर में 24 घण्टे में 1327 नए मरीज मिले है. वहीं दुर्ग में 996, राजनांदगांव में 437, बिलासपुर में 288, महासमुंद में 182, बालोद में 130, बेमेतरा में 118, धमतरी में 115, बलौदाबाजार में 104,  कोरबा में 104 और जशपुर में 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई है,

सरकार का बड़ा फैसला

कोरोना के बढ़े मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है.  मंत्रालय-संचालनालय में 50 फीसदी कर्मचारियों को अब काम करने की इजाजत होगी. सरकार ने एक-एक सप्ताह के रोस्टर में ड्यूटी लगा दी है. 45 साल से अधिक के कर्मचारी को टीका लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है. मालूम हो कि मंत्रालय-संचालनालय के 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.लॉकडाउन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कलेक्टरों को दिया लॉकडाउन का अधिकार.  स्थानीय परिस्थियों के अनुरूप कलेक्टर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने परामर्श पर निर्देश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है.

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रायपुर में नाइट कर्फ्यू

छत्तीसगढ़ में कोरोना  के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू  लगा दिया गया है. इसे लेकर कलेक्टर एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर दिया है. जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक, सभी तरह की दुकानें केवल रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे केवल रात 10 बजे तक शुरू रहेंगे. रात 11.30 बजे तक ही रेस्टोरेंट और होटलों से होम डिलीवरी हो पाएगी. प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए दुकानों को सील कर दिया जाएगा. कलेक्टर ने  धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानों को इन नियमों से छूट दी गई है.








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