खाद्यान्न वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश


खाद्यान्न वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश


मंत्री श्री राजपूत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की अधिकारियों से चर्चा
 


भोपाल : गुरूवार, अप्रैल 23, 2020, 17:37 IST

खाद्य एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लॉक डाउन में आम आदमी को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखें।

उन्होंने कहा कि गेहूँ उपार्जन के समय कोरोनो संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार की गाईड लाईन का पालन किया जाए। राशन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें। ग्राम कोटवारों की मदद से उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिये एक-एक मीटर की दूरी पर चूने से गोले की मार्किंग करवायें। दुकानों पर मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया जाये। दुकानों पर भी मास्क वितरण की व्यवस्था कराने के प्रयास करें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज की वितरण व्यवस्था

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 116 लाख पात्र परिवारों को मार्च-अप्रैल-मई के खाद्यान्न का एक मुश्त वितरण कराया जा रहा है। इसमें अंत्योदय परिवारों को 35 किलो एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह के हिसाब से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नि:शुल्क वितरण

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून में 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह (तीन माह) की दर से नि:शुल्क चावल अप्रैल एवं मई का वितरण कराया जा रहा है।

एसडीआरएफ से अनाज का वितरण

श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अवधि में बेघर और माइग्रेट लेबर, परिवहन रुकने से राहत केन्द्र एवं अन्य स्थानों पर रूके परिवारों को राहत देने के लिये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से नि:शुल्क गेहूँ-चावल का आवंटन जारी किया गया है।

लॉकडाउन में आजीविका प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न वितरण

समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इनकी सहायता के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही, जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, को भी खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। इन हितग्राहियों को 4 किलोग्राम गेहूँ और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति के मान से नि:शुल्क वितरित कराया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेन्स में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त खाद्य श्री अवनीश लवनिया, श्री जीतेन्द्र दुबे, श्री बी.के. चंदेल और श्री उमाकांत पाण्डेय ऑनलाइन उपस्थित थे।


मुकेश दुबे


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