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Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में गेस्ट लेक्चरर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. गेस्ट लेक्चरर्स नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का अनुमोदन किया है. संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है. कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय तय किया जाएगा. यह भी बताया गया है.
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले (AI तस्वीर)
Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर के महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें विकास कार्यों और बुनियादी ढांचों के लिए अहम कामों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में गेस्ट लेक्चरर्स को नियुक्त करने वाले प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है. अब अगर दो अभ्यर्थियों के समान अंक हैं, तो वरीयता छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही मिलेगी. इससे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है और उन्हें रोजगार देने की मंशा पर काम कर रही है. इसके अलावा 5 महीने के अध्यापन अनुभव पर गेस्ट लेक्चरर्स को 5 अंक मिलेंगे. पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था.
गेस्ट लेक्चरर्स को होगा फायदा
अध्यापन अनुभव पर उन्हें मेरिट पर भी लाभ मिलेगा. गेस्ट लेक्चरर्स के मानदेय में बदलाव भी किया गया है. इसके अलावा कार्य-दिवस आधारित मानदेय की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे उन्हें फायदा होगा. काम करने के दिन और छुट्टी से संबंधित प्रावधानों को भी बताया गया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय –
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में… pic.twitter.com/VRsqvjDh9d


