छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम में किया बड़ा बदलाव, पढ़ें डिटेल

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम में किया बदलाव. (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम में किया बदलाव. (फाइल फोटो)

Raipur News: छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के लिए भटक रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने अपने नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है.

रायपुर. लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government) ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन का नियम शिथिल किया है. शासन ने सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन में 31 मई 2021 तक के लिए छूट दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 18 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा-बंधन में छूट देने का निर्णय लिया गया था. इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को शासन के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है. सरकार ने लिया बड़ा फैसला राज्य शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा है कि सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2013 में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं. उस समय जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी.ये भी पढ़ें: अमेठी: गोमती नदी में नहाने गए चार युवक डूबे, एक लापता, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में शासन के संज्ञान में आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों का सीमा-बंधन होने के कारण कुछ विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं. अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा-बंधन को 31 मई 2021 तक के लिए शिथिल किया गया है.






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