- कोर्ट ने पूछा- सेशन कोर्ट में क्यों नहीं लगाई याचिका
- वकील ने कहा- सेशन कोर्ट को अर्जेंट नहीं लगा मामला
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें शाहरुख को भी आरोपी बनाया गया है, जिसे पत्थरबाजी के दौरान फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. शाहरुख के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
शाहरुख की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शाहरुख के वकील से पूछा कि जमानत के लिए उन्होंने निचली अदालत के सेशन कोर्ट में याचिका क्यों दायर नहीं की? इस पर आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सेशन कोर्ट को मामला अर्जेंट नहीं लगा. कोर्ट ने जमानत याचिका को अभी सुनवाई के योग्य नहीं समझा.
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शाहरुख के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि आरोपी की जमानत याचिका सुनें. हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट से शाहरुख की जमानत याचिका दायर होने के बाद दो दिन के अंदर सुनवाई करने को कहा है.
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बता दें कि शाहरुख ने हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी. उस पर फायरिंग करने का भी आरोप है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में 50 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग दो सौ लोग घायल हो गए थे.