नागरिक संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास.. पाक-बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता…

दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है। संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 105 वोट पड़े। इसे मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।राज्यसभा में वोटिंग के वक्त शिवसेना और बहुजन समाजवादी पार्टी ने वाकआउट किया। इससे पहले नागरिकता बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया था। सेलेक्ट कमेटी में ना भेजने के पक्ष में 124 वोट और विरोध में 99 वोट पड़े. वहीं शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर दिया है. शिवसेना के सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।11 दिसंबर, 2019 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। लोकसभा के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। इस विधेयक के पास होने के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक में दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध समेत छह धर्मों के नागरिकों को शामिल किया गया है।

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