नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दिल्लीवालों को 50% आरक्षण देने पर HC का स्टे – nlu 50 percent reservation matter delhi students highcourt stay tedu

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू ) में 50 फीसदी दिल्लीवासियों को आरक्षण देने पर स्टे रहेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाई रखी जाए. इसके साथ ही एलएलबी, एलएलएम में दाखिला में आवेदन की तारीख एक सप्ताह और बढ़ाई.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू ) में 50 फीसदी दिल्लीवासियों को आरक्षण देने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. बता दें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रसाशन ने दिल्लीवासियों के लिए 50 फीसदी सीट आरक्षित कर दिए थे.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी आधिकारिक वेबसाइट nludelhi.ac.in पर 2 जुलाई से पहले प्रवेश के लिए फ्रेश एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करे. जिसमे लिखा जाए कि दाखिला की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा रही है. कोर्ट अब 18 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

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याचिकाकर्ता पिया सिंह ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से कहा था कि जिन छात्रों ने दिल्ली के कॉलेज से डिग्री हासिल की, उनके लिए 50 फीसदी का आरक्षण हासिल करना संविधान के आर्टिकल 15/3 का उल्लंघन है. छात्रा ने यूनिवर्सिटी की इस नीति का व‍िरोध किया. ये नीति किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस बात को मानते हुए फिलहाल यूनिवर्सटी के दाखिले में दिल्ली वालों को 50 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है.

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