प्रशासन के नए निर्देश के बाद अब राजधानी में पान दुकान, ब्यूटी पार्लर और सेलून भी आज से खुलेंगे. जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. नए नियम के मुताबिक नाई ग्राहकों की रजिस्टर में एंट्री भी करेंगे. ग्राहक को अपने साथ टॉवेल लेकर जाना होगा. पान दुकानों में अब केवल खरीदी होगी, खाने पर रहेगा प्रतिबंध. अब सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी. सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही कारोबार का संचालन किया जा सकेगा.
जानें नए नियम और शर्तें:
दुकानों में सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था करनी होगी.सेलून में हर ग्राहक की शेविंग, बाल कटिंग के बाद उस्तरा, शेविंग ब्रश और कुर्सी को सैनिटाइज करना होगा.
दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क अनिवार्य.
एक ब्लेड का एक ही व्यक्ति पर होगा इस्तेमाल. डिस्पोजेबल सामग्री का हो इस्तेमाल.
दुकान संचालक आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, नाम रजिस्ट्रर करेंगे.
दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहक अपना साथ टॉवेल लेकर आएंगे.
दुकनाों में कोविड 19 से संबंधित जरूरी जानकारी लगानी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन
पान ठेले या दुकानों में सिगरेट, गुड़ाखु, गुटखा जैसी चीजें सिर्फ खरीदी जा सकेंगे. ग्राहक उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
कोई भी नियम तोड़ गया तो दुकानदार जिम्मेदार होगा. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे कर ही खुली रखी जा सकेंगी.
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