- लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला
- पुलिस ने 23 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा
महाराष्ट्र में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मामला बढ़ता जा रहा है. दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन समेत 23 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इन पर अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है.
महाराष्ट्र पुलिस ने कपिल और धीरज वधावन पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 34 और डिजास्टर मैनेजमेंट व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. कपिल और धीरज के अलावा 21 और लोग शामिल हैं, जो महाबलेश्वर गए थे. इस बीच जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने जानकारी दी कि है कि वधावन परिवार पहली बार महाबलेश्वर नहीं गया है.
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दोनों जांच एजेंसियों ने बताया कि कपिल और धीरज वधावन अपने परिवार के साथ मार्च में भी महाबलेश्वर गए थे. इसी दौरान ईडी और सीबीआई ने वधावन ब्रदर्स को कई समन भेजे थे. उनसे यस बैंक की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था. इस दौरान कोरोना वायरस का बहाना बनाकर दोनों जांच में शामिल नहीं हुए.
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क्या है मामला
DHFL के प्रमोटर वधावन बंधु महाबलेश्वर घूमने गए थे, यहां उनके साथ परिवार के सदस्य और कुछ सहायक भी थे. जब वो महाबलेश्वर में मौजूद अपने बंगले पर पहुंचे, तो वहां आस-पास के लोगों ने उनके आने की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने सभी को क्वारनटीन में ले लिया और लॉकडाउन उल्लंघन का केस भी दर्ज किया गया.
इस बीच जांच में पता लगा कि वधावन बंधु सरकार की तरफ से ही इजाजत मिलने के बाद महाबलेश्वर घूमने के लिए गए थे. पुलिस को वधावन बंधुओं ने एक चिट्ठी दिखाई थी. ये चिट्ठी महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) अमिताभ गुप्ता की थी, जो 8 अप्रैल को जारी की गई थी. इसके बाद अमिताभ गुप्ता को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है.