इंदौर जिले के जाम गेट के समीप सैन्य अधिकारियों के साथ मारपीट, लूटपाट और उनकी एक महिला मित्र के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को तुरंत दंडित करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में पीड़ितों को राहत देते हुए, एक पीड़िता को 50 हजार रुपए और बाकी तीन पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया है। यह मामला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। यह पहली बार है जब इंदौर छावनी क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि, इस मामले में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था, जिसके खिलाफ पृथक से प्रकरण न्यायालय में लंबित है। पुलिस की कड़ी विवेचना और तत्परता से इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया गया।
वही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए यह पूरा प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया था। गौरतलब है कि यह पूरी घटना सितंबर 2024 में घटित हुई थी। इस पूरे मामले में अभियोजन की तरफ से विभिन्न तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उसी के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है, और इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा भी मजबूती से दस्तावेजों को पेश किया था। और सभी आरोपियों को पकड़ा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी हितिका वास्केल का कहना है कि पूरे ही मामले में विभिन्न तरह से जांच कर एक महीने के अंदर चालान कोर्ट के समक्ष रखा उसी के आधार पर आरोपियों आजीवन कारावास की सजा दिलाने की कोशिश की गई वही घटना ने मौजूद फरियादियों से पुलिस लगातार संपर्क में बनी रही और उन्हें बयान कोर्ट में करवाए गए उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है
बाइट – श्रीमती संध्या ऊइके — विशेष लोकअभियोजक