कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर हाई कोर्ट (HC) की धारवाड़ बेंच के आदेश को अब डिवीजन बेंच में चुनौती देगी।दरअसल, राज्य सरकार ने बिना अनुमति के सरकारी जगहों पर RSS की शाखा लगाने और एक समय में 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ, HC की सिंगल बेंच ने रोक लगाते हुए तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि ‘सरकार इस आदेश से क्या हासिल करना चाहती है? ये आदेश लोगों को मिले अधिकारों को प्रभावित करता है।’हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के फैसले पर स्टे (रोक) लगाने के बाद, अब कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है।


