अवैध गिट्टी परिवहन पर कलेक्टर की सख्ती, हाईवा मालिक पर ₹4.45 लाख का जुर्माना

छतरपुर जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा खनिज के अवैध परिवहन और उत्खनन के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाहियां की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने हाईवा वाहन मालिक दीपेन्द्र सिंह बुंदेला पर 4 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 हजार रुपए प्रशमन शुल्क भी अधिरोपित यह कार्यवाही अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन पर की गई है।

अनावेदक द्वारा वाहन से अवैध परिवहन बगैर किसी ई.टी.पी. के करते पाये जाने से मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के अन्तर्गत (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2022 में हुये संशोधन अनुसार) नियम, 2019 (1) उप-नियम 3(1) के अधीन 25 घ.मी. खनिज गिट्टी की रॉयल्टी राशि रु.3,000 का 15 गुना राशि रू. 45,000 के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि रू.4.00,000 कुल शास्ति की राशि रू.4,45,000 एवं प्रशमन शुल्क की राशि रु.1000 अधिरोपित की गई है।

जिला खनिज अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदक हाईवा नंबर UP93ET-0526 वाहन मालिक दीपेन्द्र सिंह बुन्देला तनय इंद्रपाल सिंह बुन्देला निवासी ग्राम खकौरा पोस्ट घाटकोटरा तहसील व जिला झांसी (उ०प्र०) पिन कोड-284204 पर अधिरोपित शास्ति पंजी में संधारित कराते हुये बसूली की कार्यवाही कराई जाकर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चूंकि जब्तशुदा वाहन अनावेदक वाहन मालिक द्वारा वाहन सुपुर्दगी में निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्राप्त किया जा चुका है है ऐसी स्थिति में अधिरोपित शास्ति की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वाहन सुपुर्दगी में प्राप्त जमानतदार वाहन मालिक दीपेन्द्र सिंह बुन्देला तनय इंद्रपाल सिंह बुन्देला निवासी ग्राम खकौरा पोस्ट घाटकोटरा तहसील व जिला झांसी (उ०प्र०) के सुपुर्दगीनामा, हल्फनामा, शपथ-पत्र, जमानतनामा व मौजा अलीपुरा तहसील नौगांव जिला छतरपुर के भूमि खसरा नंबर 1311 रकवा 0.320हे. के आधार पर अधिरोपित शास्ति की राशि बसूल किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

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