इंदौर।करोड़ों रुपये के कथित अवैध डब्बा ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कांग्रेस नेता विशाल उर्फ ‘गोलू’ अग्निहोत्री को बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार की अदालत ने उनका जमानत आवेदन मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ करोड़ों रुपये के अवैध डब्बा कारोबार से जुड़े धन के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, डब्बा ट्रेडिंग से अर्जित कथित अवैध धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने का प्रयास किया गया था, जिसके आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की थी।
मामले में ईडी द्वारा विशाल अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी और जांच के दौरान कई दस्तावेजों एवं वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी।मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार की कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार कर विशाल उर्फ ‘गोलू’ अग्निहोत्री को राहत प्रदान की।
हालांकि, मामले की जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।ईडी द्वारा दर्ज इस चर्चित मामले पर राजनीतिक और कारोबारी हलकों की नजर बनी हुई है। अदालत के फैसले के बाद अब अगली सुनवाई और जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।


