खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर भगाने के आरोपी मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।आरोप है कि फरमान नाबालिग मोनालिसा को केरल ले गया और उससे विवाह किया। इस मामले में महेश्वर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है।विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे अग्रिम जमानत दिए जाने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया।मोनालिसा-फरमान विवाह विवाद में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है।


