अगस्ता वेस्टलैंड केस: मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित – Agusta westland case delhi high court christian michel interim bail plea

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. मिशेल ने स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी. मिशेल ने हाई कोर्ट से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केस के खिलाफ जमानत की मांग की है.

क्रिश्चियन मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 59 साल का है और बीमार है. उसकी उम्र और बीमारी उसे कोरोना संक्रमण के लिए दूसरे कैदियों की तुलना में अधिक संवेदनशील बना रही है. इस वजह से उसे भीड़-भाड़ वाले जेलों में रखना उचित नहीं है. ऐसे में उसे जमानत दे दी जाए.

इस याचिका में क्रिश्चियन मिशेल ने कहा कि वह गिरफ्तारी के दिन से न्यायिक हिरासत में है. पूरी कार्यवाही के दौरान वह सम्मानजनक और विनम्रता से पेश हुआ है. मिशेल को पिछले साल दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. सीबीआई एक बिचौलिए के रूप में सौदे में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है. वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

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