उत्तराखंड में भी 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, त्रिवेंद्र सरकार ने लिए ये फैसले – Uttarakhand trivendra govt extend lockdown till 30th april taken many decision on corona lockdown

  • ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल के बाद उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी
  • हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

कोरोना वायरस देश के सभी राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा है. कोरोना को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को सबसे पहले ओडिशा और पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया. उसके बाद महाराष्ट्र और बंगाल सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया. वहीं उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार भी अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है.

लॉकडाउन को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने लिए ये फैसले-

1. सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन

जिले के दो वर्ग होंगे. ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है. वर्ग-बी में वे जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है.

  • ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी.
  • बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.

2. जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा.

3. 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी.

4. 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी.

5. भारत-नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील रहेगी और राज्यों के बीच परिवहन भी गृह मंत्रालय के निर्देशों के अधीन खुला रहेगा.

6. वर्ग- बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा. वर्ग- ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है. वर्ग-ए और वर्ग-बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा. वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे. स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा.

7. हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे.

8. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति.

9. ये रहेंगे बंद

होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे. जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा.

10. हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुमति

खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई, बुवाई आदि को अनुमित रहेगी. राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे.

11. 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

12. अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक.

13. रियायत

वर्ग-ए वाले जिलों के बीच 7:00 बजे से लेकर 1: 00 बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी. वर्ग-ए और वर्ग-बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी.

14. वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे.

15. क्वारनटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.

16. सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा.

17. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें…

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