Thursday, June 26, 2025
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कवर्धा में 48 घंटे का टोटल लॉकडाउन, जानें कब खुलेगी दुकानें और क्या रहेगा बंद, 48 hours total lockdown in kawardha know when will shops open | kawardha – News in Hindi

कवर्धा. छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले में मई महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को टोटल तालाबंदी (लॉकडाउन ) करने के आदेश दिए हैं. कोविड-19 से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में पूर्व से ही धारा 144 लागू है और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा दी गई छूट को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में दो दिनों की पूरी तालाबंदी की जा रही है. यह पूर्णता तालाबंदी लॉकडाउन शुक्रवार की रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक हेगी. इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

परिवहन पर प्रतिबंध

जिलों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि भी शामिल है का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं /सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति  में तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी. इसी तरह आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय ,सप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी.

इन सेवाओं को मिली अनुमितकानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं( जिनके अंतर्गत सभी अस्पताल ,मेडिकल कॉलेज,लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक भी शामिल है ), दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं ,खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड ,फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/ वितरण /भंडारण/ परिवहन की गतिविधियां. दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक लॉलडाउन से मुक्त रहेंगे.

मास्क, सैनिटाइजर ,दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली /पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं है. जेल, अग्निशमन सेवाएं ,एटीएम ,टेलीकॉम /इंटरनेट सेवाएं /आईटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल /डीजल पंप एवं एलपीजी/ सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। खाद्य/ दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, टेक अवे /होम डिलीवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायटिंग सेवाएं खुली रहेंगी.
जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थाएं इकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
समस्त औद्योगिक संस्थाएं/ इकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है ,उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ,राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा के लिए दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें.

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