- गहलोत सरकार ने अभी पुराना आदेश किया लागू
- आज नए सिरे से होगी समीक्षा, फिर जारी होगा आदेश
पूरे देश में आज से लॉकडाउन-4 लागू हो गया है. हालांकि, राजस्थान में अभी लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली रियायत को लागू नहीं किया गया है. गहलोत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि गृहमंत्रालय ने रविवार देर शाम लॉकडाउन-4 के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अभी पूरे प्रदेश में 2 मई को लागू गाइडलाइन जारी रहेगी.
लॉकडाउन-4 में केंद्र ने राज्यों को जोन का निर्धारण करने का अधिकार दिया है. राजस्थान सरकार आज कोरोना प्रभावित इलाकों की समीक्षा करेगी और उन्हें जोन में बांटेगी और तय करेगी कि किस जोन में क्या रियायत देनी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना संक्रमण तीन की बजाय 5 जोन में रखा जा सकेगा.
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साथ ही केंद्र के गाइडलाइन से बाहर गए बगैर राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं. राज्य सरकारें दुकान खोलने पर फैसला ले सकती हैं और और इसके लिए जरूरी दिशानिर्देश भी जारी कर सकती है. केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्यों के बीच बसों के संचालन को इजाजत दे दी है.
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आज से लागू लॉकडाउन 4 में कई चीजें हैं, जो खुल जाएंगी. होम डिलीवरी के लिए रेस्त्रां खुल जाएंगे. पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.
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गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा. इस तरह सड़क के रास्ते सफर एक बार फिर शुरु हो सकेगा. हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

