Center issued new guidelines with relaxation in lockdown these are new rules … – लॉकडाउन में रियायत के साथ केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, ये हैं नए नियम…

गाइडलाइन के तहत कुछ नए नियम इस प्रकार हैं: 

1. 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा.कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और कड़ी निगरानी जारी रहेगी.

2. नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को कम कर दिया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

3. 8 जून से पूजा स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी.

4. एक राज्य से दूसर राज्य या राज्य के भीतर लोगों या वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

5. स्थिति के आकलन के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, जिम, मेट्रो, बार, थिएटर और स्विमिंग पूल को फिर से शुरू किया जा सकता है.

6. एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार फिर से शुरू किया जा सकेगा. किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को व्यापार रोकने की अनुमति नहीं है.

7. श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना जारी रहेगा.

8. 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.

9. मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करें और नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करते रहें. 

10. फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा. बड़े समारोहों पर निषेध.  शादी में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमान और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग.

11. सार्वजनिक रूप से थूकने पर सजा का प्रावधान है.

12. कार्यालय फिर से खुल सकते हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा. 

कोरोना संकट के कारण सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का लिया फैसला


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