कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए फैसला लिया गया है.
COVID-19 Update: रायपुर (Raipur) में 200 और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में 40 से ज्यादा कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद लॉकडाउन लगाने का फैसला. आज रात 12 बजे से ही लागू होगा आदेश.
रायपुर से प्रकाशित छत्तीसगढ़ अखबार के मुताबिक, नगर निगम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी पाबंदी रहेगी. सिर्फ आवश्यक सेवाओं और मेडिकल टीम को ही आवाजाही की अनुमति मिलेगी. सुबह 10 बजे के बाद किराना दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी. लॉकडाउन की अवधि में नगर पालिक निगम रायपुर और बीरगांव क्षेत्र के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अपने घर से ही काम करेंगे.
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बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सब बंदनगर निगम के आदेश के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में निजी बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा-ई-रिक्शा या बसों को भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही इस दौरान आवाजाही का परमिशन मिलेगा. दोनों ही निगम क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े वाहनों को छोड़, अन्य गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी है, इसलिए सीमाओं को भी सील कर दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही होगी.

