लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों का विक्रय दर का प्रदर्शन अनिवार्य


लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों का विक्रय दर का प्रदर्शन अनिवार्य


 


भोपाल : गुरूवार, अगस्त 20, 2020, 13:31 IST

आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये है। उन्होंने समस्त सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की समस्त देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्राण्डवार एवं लेबिलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये। दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाये। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे। इसकी व्यवस्था 3 दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाये। लायसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।


संतोष मिश्रा


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here