Supreme Court Deferred hearing on posters outside houses of Covid-19 patients issue – कोरोना संक्रमितों के घर के बाहर पोस्‍टर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली

कोरोना संक्रमितों के घर के बाहर पोस्‍टर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

खास बातें

  • कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने दो हफ्ते का समय दिया
  • जस्टिस शाह ने कहा, हर चीज के लिए हम आदेश नहीं सकते
  • केंद्र ने कहा था, मामले में जल्‍द जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे

नई दिल्ली:

कोरोना संक्रमित (Corona Positive) लोगों के घर के बाहर पोस्टर पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई सुनवाई टल गई है. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि मामले में जवाबी हलफनामा जल्द दाखिल करेंगे. इस पर शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाख़िल करने के लिए दो सप्‍ताह का समय दिया. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हर चीज के लिए हम आदेश नहीं दे सकते.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन सुरंगों, कीटनाशकों के छिड़काव और अल्ट्रा वायलट किरणों के इस्तेमाल पर गुरुवार को ही केंद्र सरकार कोआवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है. SC ने सरकार को 1 महीने का समय दिया है. वहीं, अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को यह करने के लिए 29वें दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है जिसमें कोरोना से बचने के लिए डिसइंफेक्शन सुरंग के उपयोग, निर्माण, विज्ञापन और स्वच्छता सुरंग की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी सुरंगों में लोगों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव होता है जो इससे गुजरते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट में डिसइंफेक्शन सुरंग पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि डिसइंफेक्शन सुरंग का उपयोग करना चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है. बता दें, कोरोनावायरस से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन सुरंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी पर दिशा-निर्देश जारी करने को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी. पिछली सुनवाई में ही केंद्र द्वारा डिसइंफेक्शन सुरंगों का इस्तेमाल करने वाले सभी संबंधित पक्षों को बताया गया था कि ये बेहद हानिकारक होती है.उस वक्त केंद्र द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने पूछा कि यदि यह खराब है तो केंद्र इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसे लेकर उचित निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

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