Jharkhand High Court Defers To Nov 27 Hearing On Lalu Yadavs Bail Plea – लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं, जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 27 नवंबर तक टली

खास बातें

  • चारा घोटाला मामले में सीबीआई के आग्रह पर सुनवाई हुई स्‍थगित
  • दुमका कोषागार से गबन मामले में लगी है जमानत अर्जी
  • चार मामलों में मिली है सजा, इनमें से तीन में मिल चुकी जमानत

राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) की ज़मानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई 27 नवम्बर तक टल गई है. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) के आग्रह पर सुनवाई स्थगित हुई हैं. इसके मायने यह है बिहार विधानसभा चुनाव के लिवा वोटों की गिनती होने तक लालू को राहत नहीं मिली है. चारा घोटाले (Fodder Scam) के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता लालू यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. आरजेडी सुप्रीमो की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की गुहार लगाई गई है.

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लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि आरजेडी प्रमुख इस मामले में 42 माह जेल में रह चुके हैं. इसके अलावा आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार के अलावा लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियां होने का भी दावा किया गया है.

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गौरतलब है कि चारा घोटाले के चार मामलों में यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले व देवघर के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है.गौरतलब है कि RJD नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्‍मीदवार तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में कह रहे थे कि नतीजों से पहले 9 तारीख को पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लौटकर आ जाएंगे लेकिन अब उनकी इस उम्मीद को सनवाई टलने से झटका लगा है. 


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