UAE announces relaxing of Islamic laws for personal freedoms, Unmarried couples can cohabitate | UAE ने इस्लामी कानूनों में किए बदलाव, लिवइन में रहने और शराब पीने की होगी छूट

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने देश के इस्लामिक पर्सनल कानूनों (Islamic personal laws) में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत होगी. इसके अलावा नए कानूनों के अनुसार शराब को लेकर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम
यूएई ने मुस्लिम पर्सनल कानूनों में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया है. यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है. यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है. सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है.

इजराइल से समझौते के बाद बदलाव
यह फैसला अमेरिकी का पहल पर यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते के बाद आया है. इससे यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते खुलेंगे. कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास करने के तौर पर भी देखा जा रहा है.

शराब पीने और रखने की छूट
नए कानूनों के अनुसार, 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा. यूएई के तटीय शहरों में बीयर बार और क्लबों में शराब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. अब उन लोगों को भी शराब पीने की अनुमति होगी, जिन्हें पहले लाइसेंस नहीं मिला था.

बिना शादी कपल्स को साथ रहने की अनुमति
नए कानूनों में कपल्स को बिना शादी साथ रहने की अनुमति दी गई है, जो यूएई में लंबे समय से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रहा है. हालांकि विदेशियों के लिवइन में रहने को लेकर प्रशासन थोड़ी ढिलाई बरतता था, लेकिन सजा का खतरा तब भी रहता था. इसके अलावा आत्महत्या का प्रयास भी इस्लामी कानून में निषिद्ध है, यह भी खत्म किया जाएगा.

ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी ने रखा
यूएई सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए ‘सम्मान अपराधों’ से बचाव के कानूनों में बदलाव किया है, जिसके तहत ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी ने रखा गया है. पहले कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था, अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी.

यूएई करने वाला है वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी
ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब संयुक्त अरब अमीरात व‌र्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने वाला है. इस आयोजन ने न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि ढाई करोड़ से अधिक लोगों का आना-जाना भी होगा और कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

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