सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- महाकाल मंदिर के आसपास नहीं रहे कोई भी अतिक्रमण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को खाली करना शुरू किया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को खाली करना शुरू किया.

चार धाम मंदिर से त्रिवेणी संग्रहालय तक 24 मीटर स्मार्ट रोड बनाना प्रस्तावित है. आज इसी को लेकर भारी पुलिस फोर्स के साथ तकिया मस्जिद का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई. पुलिस के साथ-साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    December 10, 2020, 8:22 PM IST

उज्जैन. उज्जैन (Ujjain) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद महाकाल मंदिर (Mahakal temple) के आसपास के 500 मीटर के इलाके को खाली कराने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना (Encroachment free) शुरू किया. चार धाम मंदिर से त्रिवेणी संग्रहालय तक 24 मीटर स्मार्ट रोड बनाना प्रस्तावित है. आज इसी को लेकर भारी पुलिस फोर्स के साथ तकिया मस्जिद का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई. पुलिस के साथ-साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे. इस स्थिति को देखते हुए सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर को लेकर 1 सितंबर को दिए निर्देशों में मंदिर की 500 मीटर परिधि में अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया है. दरअसल एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि चारधाम से लेकर त्रिवेणी संग्रहालय तक स्मार्ट रोड बनेगा, जिससे महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी. उम्मीद है कि जयसिंहपुरा, चारधाम, हरसिद्धि मंदिर के पीछे तक, बेगमबाग रोजा, कोटमोहल्ला चौराहा, चौबीस खंभा माता मंदिर, रामानुज कोट तक का क्षेत्र 500 मीटर की परिधि में आएंगे. यहां किए गए तमाम अतिक्रमण हटाए जाएंगे.

कोर्ट ने प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भी मांगीकोर्ट ने महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भी मांगी है. जिसमें महाकाल-रुद्रसागर प्रोजेक्ट फेज-1 और 2 हैं. इन प्रोजेक्ट्स को लेकर नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं. इन सुझावों के आने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी. मंदिर के सामने के 11 मकानों और अन्य संपत्तियों के अधिग्रहण की पहल इस बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से की जाएगी.




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