Supreme Court Notice to Central Government over PMLA issue – PMLA ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

PMLA ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

PMLA ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
  • चार हफ्ते में मांगा है जवाब
  • एडवोकेटअमित साहनी की याचिका पर नोटिस जारी हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए ट्रिब्यूनल में खाली पदों को जल्द भरे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एडवोकेटअमित साहनी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. राष्ट्रीय राजधानी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के अपीलीय ट्रिब्युनल में चैयरपर्सन, सदस्यों और अन्य कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है. यह याचिका अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता अमित साहनी ने दाखिल की है.

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इसमें अगस्त, 2019 की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुनील गौड़ (अब सेवानिवृत्त) को इस ट्रिब्युनल का चैयरपर्सन नियुक्त किया जाना था. ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

जस्टिस गौड़ को जस्टिस मनमोहन सिंह का सितंबर, 2019 में कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार संभालना था, लेकिन इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई और उसके बाद से चैयरपर्सन का पद खाली है. साथ ही ट्रिब्युनल में स्वीकृत चार सदस्यों में से तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं.

 


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