ICICI Banks Former CEO Chanda Kochhar granted bail in corruption case, but cannot leave India – ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मिली ज़मानत, अदालती अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगी

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मिली ज़मानत, अदालती अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगी

PMLA Case: चंदा कोचर को पांच लाख रुपये के बेल बॉंड पर जमानत मिली है

मुंबई:

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को 5 लाख के बेलबोंड पर जमानत (bail) मिल गई है हालांकि वे अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की PMLA अदालत ने आज सभी आरोपियों को तलब किया था.वकील का कहना है इसे अरेस्ट नही कह सकते. हाजिर होना कहते हैं. ICICI बैंक से नियमों का उलंघन कर वीडियोकॉन को कर्ज देने पर ‘किकबैक’ का आरोप झेल रहीं चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को आज PMLA कोर्ट ने अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है. ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर कर रहा है. 

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गौरतलब है कि इससे पूर्व पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और  मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल नहीं देने का फैसला किया जिसने चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी थी. SC ने कहा था, ‘हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. यह बैंक और नियोक्ता के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है.चंदा कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की अपील की थी जिसने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी. 

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