High court seeks response from Haryana government on illegal detention of trade union activist Nodeep Kaur – एक्टिविस्ट नवदीप कौर की अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब 

एक्टिविस्ट नवदीप कौर की 'अवैध हिरासत' पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब 

नवदीप कौर (Nodeep Kaur) करीब एक माह से हिरासत में है

चंडीगढ़ :

लेबर एक्टिविस्ट नवदीप कौर की ‘अवैध हिरासत’ पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नवदीप कौर की गैरकानूनी हिरासत को लेकर 6 और 8 फरवरी को दाखिल की गई शिकायत का वह संज्ञान ले रही है. 

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दलित वर्कर और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट नवदीप कौर के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है.कोर्ट ने कौर के खिलाफ दर्ज शिकायत के बारे में हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है. नवदीप कौर को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जब वह अन्य मजदूरों के साथ कुंडली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी. आरोप है कि हिरासत में उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया.

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नवदीप कौर को उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में जमानत गुरुवार को मिल गई थी, लेकिन एक अन्य मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज की. तीसरे मामले में सोमवार को सुनवाई होगी. नवदीप कौर की गिरफ्तारी की सियासी नेताओं ने विरोध किया है.

अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट कर कौर की हिरासत का मुद्दा उठाया था.नवदीप कौर हरियाणा के सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करती थी. यह दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से तीन किलोमीटर दूर है, जहां किसान करीब ढाई माह से आंदोलन कर रहे हैं.


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