Lockdown extended in Chhattisgarh till May 31, know what will be open and what will be closed

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है, इसके बावजूद अब भी हजारों की संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य में Lockdown 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिये हैं. जानिये इस दौरान क्या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद – कुछ प्रतिबंधों के साथ खोले जा सकते हैं स्थापित बाजार, ऑड-ईवन नंबर या वैकल्पिक दिनों के आधार पर बाजार में दुकानें खोलने के निर्देश.- रविवार को सभी जिलों में रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन. – वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर खोली जा सकती हैं दुकानें. – थोक अनाज की दुकानों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति.
– रायपुर, ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को प्रतिबंधों के साथ अनुमति. – होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक, रात 9 बजे तक लिया जा सकेगा भोजन का ऑर्डर. – माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच करने की अनुमति. – जिला प्रशासन को समय तय करने की अनुमति. – प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में छह दिन खोलने की दी जा सकती है अनुमति. – विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति. – 31 मई तक नहीं खुलेंगे सभी मंडी और सब्जी बाजार, होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम रहेंगे बंद. – मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान भी रहेंगे बन्द. – सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध. – कोचिंग कक्षाएं, स्कूल और कॉलेज , छात्रावास केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर बाकी के लिए बन्द रहेंगे, परीक्षा की अनुमति सरकार के अनुसार दी जा सकती है. – शराब की दुकानें भी रहेंगी बन्द, केवल ऑन लाइन बिक्री की अनुमति. – तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब , जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक रहेंगे बंद. – पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालय, चौपाटी, ठेला और सड़क के किनारे छोटी भोजनालय की दुकानों को भी अनुमति नहीं, सैलून सपा सेंटर रहेंगे बंद.




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