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Sunday, December 28, 2025
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छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम कसने की तैयारी, होगी 7 साल तक की सजा, देना होगा इतना जुर्माना

हाइलाइट्स

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम कसने सरकार का बड़ा फैसला
सदन में पेश हुआ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022
1 से 3 साल तक की सजा का किया गया प्रावधान

रायपुर.  छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम कसने के लिए नया विधेयक विधानसभा में लाया गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया. इससे पहले बने कानून में ऑनलाइन जुआ परिभाषित नहीं था, इसलिए इस अधिनियम में इसे परिभाषित कर ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है. साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स को भी एड किया गया है.

आपको बता दें कि प्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग से जुड़ी कई शिकायतें मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए इसे लेकर कानून बना दिया गया है. इससे पहले बने अधिनियम में ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर सजा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. दोबारा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 2 साल से 7 साल तक की सजा और 1 से दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

हो सकती है तीन साल तक की जेल

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इसके साथ ही ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए खाता उपलब्ध कराने को भी दण्डनीय अपराध बनाया गया है. इसके अलावा गैम्बलिंग का विज्ञापन करने पर नए अधिनियम में तीन साल तक की जेल और 50 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है और गैंबलिंग कंपनी के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है. इससे पहले जुआ खेलने संबंधी अपराध में दण्ड 100 रुपये जुर्माना या चार महीने की जेल थी, जिसे नए अधिनियम में बढ़ाते हुए 6 माह तक की सजा और जुर्माना तीन हजार रुपये से कम नहीं लेकिन दस हजार रुपए तक किये जाने का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने की तैयारी, जल्द लागू होगा गैंगस्टर-जुआ एक्ट, पढ़ें डिटेल

इतना ही नहीं पहले, दूसरे और तीसरी बार में जुआ घर का स्वामी होने या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुआ खिलाने पर पर नए प्रावधान में सजा बढ़ाते हुए पहले अपराध के लिए 6 महीने की सजा को 3 साल तक के लिए बढ़ाया गया है और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. अपराध के दोहराव में 2 साल से कम नहीं होने वाली जेल की सजा को 5 साल तक के लिए किया गया है. साथ ही एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वर्ली मटका जुआ या सट्टा के लिए छह माह से कम ना होने वाली सजा को भी तीन साल तक के लिए बढ़ाया गया और जुर्माने की रकम को एक लाख रुपये तक किया गया है. दोबारा पाये जाने पर 5  साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

Tags: Bhupesh Baghel, Chhattisgarh news, Raipur news


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