एन.एस.ए. के तहत सामूहिक दुष्कर्म के पांचों आरोपियों को 3 माह हेतु किया गया निरुद्ध।

शहडोल कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी तरुण भटनागर द्वारा नाबालिग कुशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दुर्दान्‍त आरोपियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रस्‍ताव को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचारण में लेते हुए, आज राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत् पॉंचों आरोपियों को 03 महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। थाना कोतवाली शहडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कल्‍याणपुर में 06 मई को नाबालिग छात्रा के साथ पॉंच आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था जिस पर थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्र. 290/2024 धारा 376-D, 376(2)N, 376(DA) भादवि, 5(G), 6 पॉक्‍सो एक्‍ट पंजीबद्ध हुआ है। इसमें दुर्दान्‍त आरोपियों ने क्रूरतापूर्ण तरीके से गंभीर, सनसनीखेज एवं जघन्‍य अपराध को अंजाम दिया है। कुमार प्रतीक, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए, राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत् आरोपियों को निरुद्ध करने के लिए जिला दण्‍डाधिकारी शहडोल को प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया गया था। साथ ही पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना चिन्हित श्रेणी अंतर्गत की जा रही है। राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत् 3 माह के लिए निरुद्ध किए गए पांच आरोपी जिमसे ऐश्वर्य निधि गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता पिता उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड क्रमांक 08 शहडोल थाना कोतवाली जिला शहडोल, साहिल कुरैशी पिता उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड नं. 06 शहडोल, कैलाश उर्फ मन्नू पनिका उम्र 29 वर्ष निवासी कल्याणपुर वार्ड न. 08 शहडोल, मोह. समीम उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना कोतवाली जिला शहडोल (म.प्र.), मोह. अफजल अंसारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर वार्ड न. 06 शहडोल शामिल है।

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