श्री कृष्ण जन्म भूमि में हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत!
— Panchjanya (@epanchjanya) October 23, 2024
हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी।
अब एक साथ होगी जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सभी 18 मुकदमे एक साथ निचली अदालत में सुने जाएंगे।
इसके पूर्व 16 अक्टूबर को… pic.twitter.com/hL5Llz6FAC