A new law will be made in Maharashtra on the lines of Andhra Pradeshs Disha Law – आंध्रप्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी नया कानून बनेगा

मुंबई:

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि वर्तमान बजट सत्र समाप्त होने के पहले ही नया कानून लाया जाएगा. अनिल देशमुख दिशा कानून को समझने के लिए हाल ही के आंध्रप्रदेश गए थे. उनके साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक सुबोध जयसवाल भी थे.

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अनिल देशमुख ने बताया कि दिशा कानून के तहत आईपीसी की धारा 354, 376 में सुधार किया है. साथ ही सीआरपीसी की भी कुछ धाराओं में सुधार कर महिला के खिलाफ किसी भी अपराध में 7 दिन के अंदर आरोप पत्र दायर किए जानेऔर उसके बाद 14 कार्यदिन में उसका मुकदमा पूरा कर आरोपी को सजा दिए जाने का प्रावधान है.

अनिल देशमुख ने ये भी बताया कि दिशा कानून का अध्ययन कर एक रिपोर्ट बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है. टीम को 29 फरवरी तक रिपोर्ट देना है.


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