कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम को आखिरकार इंदौर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है बता दे पिछले दिनों 307 जैसे मामले में कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उसके बाद ही उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया था फिलहाल विभिन्न तरह के तर्कों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है।
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय क्रांति बम की मुसीबत पिछले दिनों सामने आई थी बता दे 17 साल पुराने मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ 307 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे इसके बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हैं वह इंदौर की जिला कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते इंदौर की जिला कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया , गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से लगातार अक्षय कांति बम फरार चल रहे थे तो वहीं अग्रिम जमानत को लेकर उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी लेकिन उस पर भी लगातार आपत्तिकर्ता के द्वारा विभिन्न तरह के तर्क दिए जा रहे थे जिसके कारण उस पूरे मामले में लगातार अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल रही थी अतः इसी कड़ी में आज इंदौर हाई कोर्ट में अक्षय कांति बम की और से उनके एडवोकेट ने विभिन्न तरह के तर्क हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया अतः उन्ही तर्कों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके पिता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है फिलहाल अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब वह एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं।
बाइट – अजय मिश्रा , हाई कोर्ट एडवोकेट