प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बिहार के एक ‘शराब माफिया’ के भूखंडों और बैंक जमाओं समेत 1.32 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है. एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.
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एजेंसी ने एक बयान में कहा, सिंह आरा और भोजपुर जिलों का एक शराब माफिया है और मां कंस्ट्रक्शन को भी कुर्क किया गया है. ईडी ने कहा कि सिंह गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों का सामना कर रहे हैं और संघीय जांच एजेंसी ने बिहार पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया और उसके खिलाफ धनशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.
ईडी ने कहा, ‘‘सिंह जहरीली शराब के अवैध निर्माण और बिक्री में भी शामिल है जिससे 21 लोगों की मौत हुई थी. निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.” ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शराब के अवैध व्यापार के जरिए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियां अर्जित कीं. बयान में कहा गया है कि उनकी पत्नी के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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