छतरपुर, मध्य प्रदेश: जिला दंडाधिकारी पार्थ जैसवाल ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक जिले की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने (मत्स्याखेट), उनके परिवहन और विपणन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन छोटे तालाबों और जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है।
मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 और नदीय नियम 1972 के तहत यह फैसला लिया गया है ताकि मछलियों का संरक्षण और विकास हो सके। नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद या पाँच हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। प्रशासन ने सभी से इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने या इससे जुड़े किसी भी कार्य में सहयोग न करने की अपील की है।


