मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मंदिर के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, लेकिन राजधानी भोपाल में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के महज 100 मीटर के भीतर शराब की दुकान संचालित होने का मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो स्वयं मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद इस तरह से शराब की दुकान का संचालन होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इसे नियमों का सीधा उल्लंघन बताया।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मंदिर के पास शराब की दुकान होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
इस पूरे मामले ने आबकारी विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया है।


