Bhupesh Baghel: Bhupesh Baghel Chhattisgarh Government on Private schools not charge fees during lockdown | छत्तीसगढ़ : प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे लॉकडाउन के दौरान की फीस; पद के दुरुपयोग पर बीईओ निलंबित

  • प्रदेश सरकार ने स्कूलों के जारी किए निर्देश, एनएसयूआई ने पत्र लिखकर की थी मुख्यमंत्री से मांग
  • अभनपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर जारी किए आदेश

दैनिक भास्कर

Apr 01, 2020, 05:36 PM IST

रायपुर. रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने काेरोना संक्रमण के बीच अब निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले परिजनों को राहत दी है। सरकार ने बुधवार को एक निर्देश जारी कर निजी स्कूलों पर लॉकडाउन के दौरान फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और पद का दुरुपयोग करने के मामले में अभनपुर के बीईओ (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को निलंबित कर दिया है। 

राज्य सरकार को बार-बार परिजनों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि निजी स्कूलों की ओर से उनके ऊपर बच्चों की फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जबकि लॉकडाउन के चलते स्थिति सही नहीं है। ऐसे में पूर्व में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निजी स्कूल संचालकों से उनके स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों की फीस नहीं लेने के लिए कहा था। बावजूद इसके स्कूल संचालकों की ओर से दबाव बनाय जा रहा था। 

इसके बाद इस संबंध में बुधवार सुबह एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद शाम को इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन के दौरान बच्चों के परिजनों से फीस की वसूली न करें। इससे पहले सरकार की ओर से निजी स्कूल के शिक्षकों का वेतन नहीं रोकने को लेकर भी आदेश जारी किए गए थे। 

लॉकडाउन में छूट देने वाले कोरे कागज पर किए साइन
वहीं दूसरी ओर लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में राज्य शासन ने अभनपुर के बीईओ मो. इकबाल को निलंबित कर दिया है। उन पर पद के दुरूपयोग करते हुए लाॅकडाउन से छूट संबंधी आदेश जारी करने का आरोप है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि मो. इकबाल ने लाॅकडाउन में छूट आदेश देने वाले कोरे फार्म में अपने दस्तखत कर अपने पदनाम के साथ जारी कर दिया। साथ ही उस पर अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दिया। 




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