Centre announces guidelines for ‘Unlock2’ to be in force till July 31st – Unlock2 के लिए सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

Unlock2 के लिए सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

Unlock2 Guidelines: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 5 लाख 48 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 16 हजार 400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच सरकार ने अनलॉक2 (Unlock2) को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. मालूम हो कि लॉकडाउन के पांचवें फेज को अनलॉक1 (Unlock1) कहा गया था जिसमें धीरे-धीरे कई तरह की रियायतें दी गई थीं. अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होना है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है. इसके अलावा मेट्रो को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है.

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गाइडलाइंस के अनुसार, ‘घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा.  

दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी. इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. इसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे. वहीं, सिनेमा, जिम और मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी. इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी.

गाइडलाइंस के अनुसार, अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा. 


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