भवन अनुज्ञा को लेकर भी कोई गड़बड़ी नहीं: निगम
जांच रिपोर्ट में बताया है कि अर्चना देवी चंद्रा-मौर्या के सामने ब्लॉक ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 भूखंड प्रत्येक का 247.50 वर्गमीटर भूखंड आवंटित है। इस प्रकार कुल 990 वर्गमीटर आवंटित है। भूस्वामी को भवन निर्माण संबंधी भवन अनुज्ञा प्राप्त है। भू-स्वामी द्वारा प्राप्त अनुज्ञा अनुसार ही भवन का निर्माण किया जा रहा है। किसी प्रकार से अवैध निर्माण स्थल पर नहीं किया जाना पाया गया है। बता दें कि पिछले दिनों मामले में शिकायत की गई थी।
भिलाई|चंद्रा-मौर्या टॉकिज के सामने बन रहे शॉपिंग कांप्लेक्स मामले में नगर निगम भिलाई की एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में निगम के अधिकारी ने बताया है कि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है।
ये जांच रिपोर्ट 03 फरवरी 2020 को सबमिट की गई है। जनहित संघर्ष समिति के संरक्षक प्रभुनाथ मिश्रा ने शिकायत करते हुए निर्माण पर सवाल उठाए थे। सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर ने मामले की जांच की। जिसमें उन्होंने लिखा है कि नापजोख करने के बाद स्पॉट पर कोई कब्जा नहीं मिला है।
Source link