- कैश ले जाने वाली गाड़ियों के स्टाफ की नियुक्ति से पहले लेनी होगी एनओसी
- यानी प्राइवेट कंपनियों को बताना होगा कैश वाहन में आने-जाने वाले कौन लोग हैं
Dainik Bhaskar
Feb 27, 2020, 02:01 AM IST
रायपुर | एटीएम में कैश ले जाने वाली गाड़ियों से किसी भी तरह की लूट या दूसरी कोई घटना न घटे इसलिए पहली बार इसके नियम सख्त कर दिए गए हैं। अभी तक एटीएम में रकम डालने वाली प्राइवेट एजेंसियां बिना सुरक्षा के किसी भी समय कैश लेकर निकल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहर के एटीएम में रात 9 तक कैश डाला जाएगा, ताकि सुबह में लोगों को परेशानी न हो। गांवों में शाम 6 बजे के बाद कैश नहीं डाला जाएगा।
एटीएम की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण 2020 के तहत नए नियम बनाए हैं। इन नियमों में विशेष परिस्थितियों में ही छूट दी जाएगी। एटीएम में रकम डालने के लिए बैंकों से सुबह के समय कैश निकाला जाएगा ताकि तय समय में रकम एटीएम में डाली जा सके। नए अभिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वो कैश वाहन या एटीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की घटनाओं को कम करे। बैंकों से कैश का परिवहन किसी भी परिस्थिति में निजी या किराये की गाड़ियों में नहीं होगा। एक बार में कोई भी वैन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं ले जा पाएगी।
प्राइवेट एजेंसियों की मनमानी खत्म होगी
स्टेट बैंक समेत अधिकतर बैंकों में एटीएम में कैश डालने का काम निजी कंपनियों से कराया जाता है। कंपनियां इस काम को करने में बेहद लापरवाही बरतती है। इस वजह से नया अभिकरण बनाया गया है। अब किसी भी कैश वाहन में स्टाफ की नियुक्ति पुलिस के एनओसी के बिना नहीं होगी। यानी प्राइवेट कंपनियों को बताना होगा कैश वाहन में आने-जाने वाले कौन लोग हैं, उनका पूरा ब्यौरा तथा सभी दस्तावेजों को पुलिस से वेरिफिकेशन कराना होगा। इस बात की भी पुष्टि करनी होगी उनके स्टाफ का किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। स्टाफ को एनओसी मिलने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी।
Source link