Chhattisgarh News In Hindi : CG Police Bharti 2020: Bilaspur High Court On Chhattisgarh Police Bharti Constable Recruitment | निरस्त नहीं होगी 2018 आरक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने दिए शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के आदेश

  • इससे पहले नई कांग्रेस सरकार ने दिए थे भर्ती निरस्त करने के आदेश 
  • सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, 2259 पदों पर होगी भर्ती 

Dainik Bhaskar

Feb 24, 2020, 03:07 PM IST

बिलासपुर. साल 2018 में हुई छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब निरस्त नहीं होगी। सोमवार को इसे लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। राज्य में सरकार बदलने के बाद इसे 27 सितंबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त किए जाने के सरकार के आदेश को अमान्य किया जाता है। साथ ही 90 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाए। लिखित परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में भाग लेंगे, इसके बाद आए अंकों के आधार पर भर्ती होगी। यह भर्ती 2259 पदों के लिए होनी है। 
 

जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग ने 29 दिसंबर 2017 को आरक्षक के 2259 जीडी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें आवेदन जमा करने की तारीख 4 फरवरी 2018, लिखित परीक्षा की तारीख 30 सितंबर 2018 और 4 अक्टूबर 2018 को मॉडल आंसर जारी किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल से 12 जून 2018 के बीच ली गई थी। चुनाव के बाद राज्य में नई सरकार बनी। 27 सितंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी। इससे नाराज उम्मीदवार कोर्ट की शरण में गए। तब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए यचिका खारिज कर दिया। बाद में इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता नौशिना अली सहित अन्य के माध्यम से 15 अपील प्रस्तुत किया, जिस पर यह फैसला आया। 


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