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Chhattisgarh News In Hindi : High court quashed the order to cancel the recruitment of government constable | सरकार के आरक्षक भर्ती निरस्त करने वाले आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द किया

  • लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के अंक जोड़कर पास हाेने वाले अभ्यर्थियों से पदों काे भरा जाएगा
  • लिखित परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पुन: ली जाएगी

Dainik Bhaskar

Feb 25, 2020, 01:49 AM IST

बिलासपुर . पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती 2018 में तत्कालीन सरकार ने शुरू की थी। राज्य में सरकार बदलने के बाद इसे 27 सितंबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच से याचिका निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपील की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने फैसला सुनाया। इसमें भर्ती प्रक्रिया निरस्त किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए 90 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का आदेश दिया है।

 
पुलिस विभाग ने 29 दिसंबर 2017 को आरक्षक के 2259 जीडी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें आवेदन जमा करने की तारीख 4 फरवरी 2018, लिखित परीक्षा की तारीख 30 सितंबर 2018 और 4 अक्टूबर 2018 को मॉडल आंसर जारी किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल से 12 जून 2018 के बीच ली गई थी। यह होने के बाद राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और भर्ती प्रक्रिया रुक गई। चुनाव के बाद राज्य में नई सरकार बनी। 27 सितंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की घोषणा कर दी। इससे क्षुब्ध होकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं प्रस्तुत कीं। मामलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता नौशिना अली सहित अन्य के माध्यम से 15 अपील प्रस्तुत की।

 इस पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो प्रक्रिया पहले हो चुकी है वही प्रक्रिया दोबारा नहीं की जा सकती। शासन के 27 सितंबर 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षक की शारीरिक दक्षता सही होनी चाहिए, उन्हें हमेशा फीट रहना चाहिए। इसलिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पुन: ली जाएगी। शासन के तर्क को भी कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 27 सितंबर 2019 के संशोधित आदेश के हिसाब से 100, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी व ऊंची कूद सहित दक्षता परीक्षा 90 दिनों के भीतर करवाने कहा है। लिखित परीक्षा के अंक और शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अंक को मिलाकर 2259 आरक्षक पदों काे भरा जाएगा।


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