- छूट की डेडलाइन आज खत्म : फरवरी से नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट
- 31 मार्च के बाद 1000 रुपए विलंब शुल्क और कुल टैक्स का 18 % अधिभार
Dainik Bhaskar
Feb 01, 2020, 11:59 AM IST
भिलाई. राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम भिलाई ने जनवरी तक हितग्राहियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी। अब यह छूट बंद हो गई है। एक फरवरी से 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च के बाद यानि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद अप्रैल में बीते वर्ष का टैक्स जमा करते हैं तो आपको 1000 रुपए विलंब शुल्क और कुल टैक्स का 18 प्रतिशत अधिभार लगेगा। इस संबंध में निगम के राजस्व विभाग आदेश भी जारी कर दिया है। शहर के किसी भी जोन या मुख्य कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।
जनवरी में 8 हजार लोगों ने निगम के 2% तक छूट का लाभ लिया
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टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैराे टेक के मैनेजर अविनाश सिंह बताते हैं कि 31 जनवरी तक 2 प्रतिशत की छूट दी गई। जनवरी माह में ही 8 हजार लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा अन्य टैक्स जमा किया है। अब बाकी लोगों को 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ताकि उन्हें किसी प्रकार का अधिभार न लगे। निगम के अफसरों ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को कुल टैक्स का 18% और 1000 रुपए अधिभार लगेगा। वहीं बकायादारों से वसूली के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो रही है।
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निगम की टैक्स वसूली कमजोर, आंकड़ा सिर्फ 47 प्रतिशत तक
टैक्स संपत्तिकर शिक्षा उपकर समेकितकर लक्ष्य 32 करोड़ रुपए 6.10 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए वसूली 15.09 करोड़ रुपए 2.70 करोड़ रुपए 4.61 करोड़ रुपए (आंकड़े 30 नवंबर 2019 तक
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रिसाली निगम के टैक्स का होगा बंटवारा
जानकारी के मुताबिक, दिसंबर में रिसाली भिलाई से अलग होकर नया निगम बना। 26 दिसंबर 2019 से रिसाली इलाके में वसूले गए प्रॉपर्टी टैक्स रिसाली निगम के हिस्से में जाएगा। अब इसके लिए रिसाली, भिलाई निगम और टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो टेक माथापच्ची कर रही है। रिसाली जोन के 13 वार्डों से निगम को 2018-19 में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस साल यह वसूली दोगुनी होने वाली है। एनएसपीसीएल प्लांट रिसाली में आएगा।
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31 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के जमा करें टैक्स
हमारी शहर सरकार ने प्रदेश में सबसे पहले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़े हुए दर को कम कर लोगों को राहत दी। निगम ने जनवरी तक लोगों को टैक्स में अलग-अलग छूट भी दिया। अब 31 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के टैक्स जमा कर सकते हैं।
नीरज पाल, चेयरमैन, राजस्व, ननि
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