Chhattisgarh News In Hindi : Vadrafnagar News | जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी पर 20 हजार का जुर्माना

अंबिकापुर| कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बीआर ठाकुर पर राज्य सूचना आयोग ने 2 प्रकरणों में दस दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता डीके सोनी ने आरटीआई के तहत 22 अगस्त 2014 को ग्राम पाढी में लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज द्वारा करोड़ों रुपए के खटवाबरदर मार्ग निर्माण तथा कुसमी से सामरी तक एलडब्ल्यूई योजना के तहत सड़क निर्माण को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन जानकारी प्राप्त न होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित कर 7 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी प्रदान करने आदेश दिया। इसके बाद भी जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की गई। शिकायत प्रकरण को आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया और आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को दोषी मानते हुए दस-दस हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया।

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